नरेगा शिकायत (Public Grievance): काम या पैसे की समस्या होने पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?
नरेगा शिकायत (Public Grievance): काम या पैसे की समस्या होने पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?
नरेगा (MGNREGA) में काम करने वाले मजदूरों को कई बार समय पर पैसा न मिलना, जॉब कार्ड न बनना या भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपकी पंचायत में भी ऐसी कोई समस्या है, तो आप ऑनलाइन शिकायत (Online Complaint) दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक सीधा पोर्टल बनाया है जहाँ आपकी बात सीधे बड़े अधिकारियों तक पहुँचती है।
कब करें शिकायत? यदि आपको 15 दिन में काम न मिले, 15 दिन से ज्यादा पेमेंट लेट हो, या मस्टर रोल में गड़बड़ी हो, तो आप तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- 1 नीचे दिए गए "Lodge Public Grievance" बटन पर क्लिक करें।
- 2 दिए गए विकल्पों में से अपना राज्य (State) चुनें।
- 3 अब एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें अपनी जानकारी, शिकायत का प्रकार (जैसे: Payment Delay) और पंचायत का नाम भरें।
- 4 अंत में अपना मोबाइल नंबर डालकर Submit करें। आपको एक 'Complaint Number' मिलेगा, जिसे संभाल कर रखें।
शिकायत के बाद क्या होगा?
शिकायत दर्ज होने के बाद जिला या राज्य स्तर के अधिकारी इसकी जांच करते हैं। नियमानुसार, शिकायत का निराकरण 15 से 30 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही भी हो सकती है।
टोल-फ्री नंबर: अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, तो नरेगा के नेशनल टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-0707 पर कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं।